नई दिल्लीः देश में पेपर लीक को लेकर जारी बवाल और विरोध के बीच आज से एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया है. सार्वजनिक परीक्षा कानून-2024 की अधिसूचना जारी कर दी गई है. पेपर लीक और नकल रोकने के लिए ये कानून है. यह बिल 9 फरवरी, 2024 को लोकसभा में पास हुआ था. और अब केंद्र सरकार ने इसको लागू किया है.
ऐसे में अगर इसके दायरे की बात करे तो UPSC,SSC,IBPS,NTA,रेलवे की परीक्षाएं दायरे में आएगी. सभी मंत्रालयों, विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी दायरे में आएगी. इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे. इस अधिनियम के तहत अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.
बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसको लेकर जब सवाल किया गया था कि यह कानून कब लागू किया जाएगा. तो उन्होंने कहा था कि कानून मंत्रालय नियम बना रहा है, जल्द ही इसे लागू किया जाएगा. वहीं ये अहम इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में NEET और NET के पेपर को लेकर बवाल मचा हुआ है. NET की परीक्षा को तो एग्जाम के एक दिन बाद रद्द भी कर दिया गया है. ऐसे में समय में ये कानून आना काफी अहम होगा.