राइजिंग राजस्थान से पहले प्रदेश की 9 नई नीतियां की जाएंगी जारी, नई खनिज नीति और एम सेण्ड पॉलिसी शामिल

जयपुरः राइजिंग राजस्थान से पहले प्रदेश की 9 नई नीतियां जारी की जाएंगी. मुख्यमंत्री कार्यालय में आज दोपहर 3 बजे कार्यक्रम होगा. जहां पांच विभागों से संबंधित कुल 9 नीतियां जारी की जाएंगी. जिसमें राजस्थान इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी, ऊर्जा विभाग, नई खनिज नीति और एम सेण्ड पॉलिसी, खनिज विभाग, MSME पॉलिसी और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, उद्योग विभाग, राजस्थान वन जिला वन प्रोडक्ट पॉलिसी 2024 और क्लस्टर डवलपमेंट पॉलिसी उद्योग विभाग, AVGC-XR पॉलिसी (एनीमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी) DoIT टूरिज्म यूनिट पॉलिसी, पर्यटन विभाग शामिल है. 

सीएम करेंगे विमोचनः
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नीतियों का विमोचन करेंगे. इस दौरान उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी, डॉ.प्रेमचंद बैरवा मौजूद रहेंगे. उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, अन्य सभी मंत्री, मुख्य सचिव, एसीएस, प्रमुख सचिव, सचिव मौजूद रहेंगे. खान, उद्योग, पर्यटन और ऊर्जा से 5-5 स्टेकहोल्डर्स भी मौजूद रहेंगे. 

रोजगार व राजस्व में बढ़ोतरी होगी सुनिश्चितः
नई नीति से खनन उद्योगों को बढ़ावा, रोजगार व राजस्व में बढ़ोतरी सुनिश्चित होगी. इस नीति में खनिज ब्लॉक्स की प्री-एम्बेडेड अनुमतियों के साथ नीलामी जनजातीय क्षेत्रों में बिड सिक्योरिटी आधी करने और पोस्ट-ऑक्शन सेल को मजबूत बनाने के प्रावधान है. आधुनिक तकनीक से जीरो वेस्ट माइनिंग, ऑनलाइन रॉयल्टी वसूली, परमिट सरलीकरण, अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस के तहत जियो-फेंसिंग, जीपीएस ट्रैकिंग और RFID चेकपोस्ट लागू होंगे. 

ओवरबर्डन पर देय डीएमएफटी की राशि में छूटः
बजरी के सस्ते विकल्प के रूप में एम-सेण्ड के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर है. एम-सेण्ड इकाई की स्थापना के लिए 3 साल के अनुभव, 3 करोड़ रुपए की नेटवर्थ व 3 करोड़ रुपए के टर्नओवर की बाध्यता समाप्त होगी. ओवरबर्डन पर देय डीएमएफटी की राशि में छूट है. सरकारी और सरकार से वित्त पोषित निर्माण कार्यों में बजरी की मांग की आपूर्ति में 25% एम-सेण्ड के उपयोग की अनिवार्यता है. एम-सेण्ड को बढ़ावे के लिए इन इकाइयों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 के परिलाभ मिलेंगे. 

बिना बेटरमेंट लेवी के होटल को दुगुना BAR देय होगाः
पर्यटन इकाइयों द्वारा बिजली शुल्क, शहरी विकास (यूडी) कर भवन योजना अनुमोदन (Building Plan Approval) औद्योगिक दरों पर देय होगा. पर्यटन इकाइयों के संचालन हेतु ट्रेड लाइसेंस एक बार में (at a time) 10 वर्ष, फायर NOC एक बार में (at a time) 3 वर्ष है. बिना बेटरमेंट लेवी के होटल एवं रेस्टोरेंट को दुगुना BAR (अर्थात 4 BAR) देय होगा. हेरिटेज होटल/हेरिटेज रेरेस्टोरेंट संचालित करने की अनुमति दी जाएगी. जिनके पास निर्धारित सड़क चौड़ाई पर एक DEDICATED पार्किंग की व्यवस्था होगी.