जयपुरः भजनलाल कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री डॉ.प्रेमचंद बैरवा और मंत्री जोगाराम पटेल प्रेसवार्ता कर रहे है. इस दौरान उप मुख्यमंत्री डॉ.प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि 9 पॉलिसी को एक साथ मंजूरी मिली है. राज्य के उत्थान के लिए 9 पॉलिसियों को हरी झंडी मिली है. राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन हुआ. कैबिनेट ने भरतपुर, बीकानेर में विकास प्राधिकरण को मंजूरी दी है.
सेवा नियमो में बदलाव को मंजूरीः
कार्मिक कल्याण के लिए कर्मचारी वेतन विसंगति दूर करने के लिए कमेटी की कमान सौंपी है. खेमाराम चौधरी की अध्यक्षता में वेतन विसंगति दूर करने की कमान सौंपी है. आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी चिकित्सक भर्ती RPSC से होगी. सेवा नियमो में बदलाव को मंजूरी मिली है. राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम में बदलाव किया गया है. 10 वीं की जगह अब 12वीं मिनिमम योग्यता होगी.
सीमा रोड केंद्र सरकार के सहयोग से बनेगीः
मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राजस्थान के आर्थिक विकास के लिए 9 नई नीतियां है. राज्य में एक जिला एक उत्पादन के लिए नीति है. पर्यटन नीति,खनन नीति, एक जिला, एक उत्पादन नीति समेत अन्य को मंजूरी मिली है. कोई भी माइनिंग लीज तब दी जाएगी जब औपचारिकता पूरी हो जाएगी. SC-ST का कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन कन्वर्ट करवाएगा. तो उसे मिनिमम खर्च करना पड़ेगा. SC-ST के लोग संबंधित तहसीलदार को एप्लीकेशन देकर लाभ ले सकेंगे. जमीन उनके स्वयं के पास रहेगी. वो उस जमीन को डवलप कर सकते हैं. पूरी सीमा रोड केंद्र सरकार के सहयोग से बनेगी. वायर फेंसिंग के बराबर सड़क बनेगी.
धर्मांतरण कानून को मंजूरीः
बैठक में राजस्थान धर्मांतरण कानून को मंजूरी दी गई है. संविधान का आर्टिकल 25 अपने धर्म को मानने की अनुमति देता है. लेकिन आर्टिकल 26 कहता है कि किसी को प्रलोभन देकर आर्थिक सब्जबाग से या अन्य नाजायज फायदा देकर धर्मांतरण करवाया जाएगा. तो उसे जबरन धर्म परिवर्तन माना जाएगा. इसीलिए हम कानून लेकर आए हैं. 1 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान होगा. नाबालिग हो SC-ST का व्यक्ति हो तो 3 से 10 साल की सजा मिलेगी. समूह में धर्मांतरण पर सजा ज्यादा होगी. राजस्थान धर्मांतरण विरोधी कानून को मंजूरी दी गई है. उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक समेत अन्य राज्यों के उदाहरण भी दिये. लव जिहाद को रोकने का भी प्रावधान होगा. बैठक में मेट्रो फेज 2 और 3 को भी मंजूरी मिली है.
राजस्थान एक जिला एक उत्पादन नीति 2024 को मंजूरीः
राजस्थान प्रोविजन का अनलॉफुल कन्वर्जन रिलीजन बिल 2024, राजस्थान एमएसएमई नीति 2024, राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति, राजस्थान एक जिला एक उत्पादन नीति 2024, राजस्थान एबीजीसी-xr नीति 2024, राजस्थान पर्यटक इकाई नीति 2024, राजस्थान एम SEND और नीति 2024, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा निजी2024' को मंजूरी मिली है.