उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया. यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती मेरिट लिस्ट रद्द कर दी गई. अब नए सिरे से परीक्षा का परिणाम जारी होगा. 3 महीने में नई चयन सूची जारी होगी. आपको बता दें कि यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती में बड़ा फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरी मेरिट लिस्ट को रद्द करने का आदेश दिया है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में सरकार को 3 माह के अंदर नई सूची बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें बेसिक शिक्षा नियमावली और आरक्षण के नियमों का पालन हो. आपको बता दें कि दिसंबर 2018 में जब ये मेरिट लिस्ट आई तो इस पर विवाद शुरू हो गया था. अभ्यर्थियों ने पूरी भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए थे. इसमें 19 हजार पदों को लेकर आरक्षण में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे.
उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2018 में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की थी और जनवरी 2019 में परीक्षा कराई गई थी. इस भर्ती में 4. 10 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था. करीब 1.40 लाख अभ्यर्थी सफल हुए और मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई. मेरिट लिस्ट आते ही विवाद सामने आ गया, क्योंकि आरक्षण के चलते जिन अभ्यर्थियों का चयन तय माना जा रहा था, उनके नाम लिस्ट में नहीं थे. इसके बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया