जयपुरः राज्य सरकार ने पेंशनर्स/फैमली पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत दी है. सरकार 1 अगस्त से अर्न पेंशन एडवांस ड्रॉल एक्सेस स्कीम कर रही है. किसी 1 माह में एडवांस राशि कुल पेंशन राशि से 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अधिकतम 3 माह की पेंशन राशि से 50% से ज्यादा नहीं होने का नियम है.
#Jaipur: पेंशनर्स/फैमली पेंशनर्स के लिए राज्य सरकार ने दी बड़ी राहत
— First India News (@1stIndiaNews) July 8, 2024
सरकार 1 अगस्त से कर रही अर्न पेंशन एडवांस ड्रॉल एक्सेस स्कीम, किसी 1 माह में एडवांस राशि कुल पेंशन राशि से 50% से ज्यादा...#RajasthanWithFirstIndia @RajGovOfficial @rituraj9999 pic.twitter.com/BB6ZQ6bVKm
एडवांस राशि की अगले 3 माह में 3 किश्तों में मासिक वसूली होगी. इस स्कीम के लाभ के लिए ट्रांजेक्शन फीस देनी होगी. IFMS 3.0 पर स्कीम उपलब्ध करवाई जा रही है. जिसको लेकर वित्त विभाग ने आदेश जारी किए है.