राजस्थान में दाल और गेहूं की स्टॉक सीमा तय, खाद्य मंत्री सुमित गोदारा के निर्देश पर आदेश जारी

राजस्थान में दाल और गेहूं की स्टॉक सीमा तय, खाद्य मंत्री सुमित गोदारा के निर्देश पर आदेश जारी

जयपुर:  राजस्थान में दाल और गेहूं की स्टॉक सीमा तय कर दी गई है. उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अधिसूचना की अनुपालना में खाद्य मंत्री सुमित गोदारा के निर्देश पर आदेश जारी किए गए हैं.

प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए. सावंत ने बैठक में समस्त जिला रसद अधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों को उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं. 

उन्होंने बताया कि दलहन के अंतर्गत तूर, चना और काबुली चना की स्टॉक सीमा 30 सितंबर 2024 तक प्रभावी रहेगी. थोक विक्रेता के लिए 200 मीट्रिक टन, खुदरा विक्रेता के लिए 5 मीट्रिक टन, बिग चेन रिटेलर्स के लिए खुदरा आउटलेट पर 5 मीट्रिक टन निश्चित की गई है.

तो वहीं डिपो पर 200 मीट्रिक टन एवं मीलर के लिए 3 माह के उत्पादन अथवा वार्षिक संस्थापित क्षमता का 25 प्रतिशत, इनमें से जो अधिक हो आयातक सीमा शुल्क की मंजूरी से 45 दिनों से अधिक स्टॉक धारित नहीं करेगा.

सभी विक्रेता 12 जुलाई 2024 तक निर्धारित स्टॉक सीमा में रखना सुनिश्चित करेंगे. इसी प्रकार गेहूं की स्टॉक सीमा 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी. थोक विक्रेता के लिए 3 हजार टन, रिटेलर प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन रहेगी. 

बिग चेन रिटेलर प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन और उनके सभी डिपो पर 3 हजार टन, प्रोसेसर्स मासिक स्थापित क्षमता की 70% मात्रा को 2024-25 के शेष महीनों से गुणा के बराबर इस अधिसूचना के जारी होने के 30 दिन के भीतर निर्धारित स्टॉक सीमा में रखना सुनिश्चित करेंगे.