नई दिल्ली: बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई. बिना नोटिस बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोप के आधार पर बुलडोजर एक्शन कानून के खिलाफ है.
हम इस पर राज्यों को निर्देश जारी करेंगे. दोषी का भी घर नहीं गिराया जा सकता. लड़के की गलती पर पिता का घर गिराना सही नहीं. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात को स्वीकार किया और कहा कि अपराध में दोषी साबित होने पर भी घर नहीं गिराया जा सकता.
उन्होंने स्पष्ट किया कि जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, वे अवैध कब्जे या निर्माण के कारण निशाने पर हैं, न कि अपराध के आरोप की वजह से.
बता दें कि बुलडोजर एक्शन के खिलाफ अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी. सरकार की तरफ से SG तुषार मेहता ने दलील पेश की. सिर्फ म्यूनिसिपल कानून में बुलडोजर एक्शन का प्रावधान है.
बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
— First India News (@1stIndiaNews) September 2, 2024
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