जयपुर: निकाय चुनाव आचार संहिता को लेकर बड़ी खबर मिल रही है. आचार संहिता के दौरान निकाय सामान्य कार्य कर सकेंगे. पट्टे जारी करने सहित सामान्य कार्य कर सकेंगे.
लेकिन विभिन्न शुल्कों में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जा सकेगी.
शहरी सेवा शिविर की कोई भी छूट आचार संहिता के दौरान लागू नहीं होगी. बिना किसी छूट के पट्टे जारी करने,नाम हस्तांतरण करने,पुनर्गठन उप विभाजन, भवन निर्माण अनुमति और लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करने आदि के रूटीन के काम किए जा सकेंगे. नगरीय विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी किया. आदेश जारी कर निकायों को स्पष्ट किया.
आचार संहिता की अवधि के दौरान किए जाने वाले कार्यों को लेकर स्पष्ट किया. इसमें स्पष्ट कहा गया कि आमजन के सामान्य कार्य नियमित रूप से किए जाएं, ताकि आमजन को कोई असुविधा नहीं हो.
निकाय चुनाव आचार संहिता को लेकर बड़ी खबर:
-आचार संहिता के दौरान निकाय कर सकेंगे सामान्य कार्य
-पट्टे जारी करने सहित कर सकेंगे सामान्य कार्य
-लेकिन विभिन्न शुल्कों में नहीं दी जा सकेगी किसी प्रकार की रियायत
-शहरी सेवा शिविर की कोई भी छूट आचार संहिता के दौरान नहीं होगी लागू
-बिना किसी छूट के पट्टे जारी करने,नाम हस्तांतरण करने,पुनर्गठन उप विभाजन,
-भवन निर्माण अनुमति और लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करने
-आदि के किए जा सकेंगे रूटीन के काम
-नगरीय विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश किया जारी
-आदेश जारी कर निकायों को किया स्पष्ट
-आचार संहिता की अवधि के दौरान किए जाने वाले कार्यों को लेकर किया स्पष्ट
-इसमें स्पष्ट कहा गया कि आमजन के सामान्य कार्य नियमित रूप से किए जाएं
-ताकि आमजन को नहीं हो कोई असुविधा