VIDEO: राजस्थान की नई पर्यटन इकाई नीति में विभिन्न रियासतों के होटल इंडस्ट्री के लिए फायदा ही फायदा, देखिए ये खास रिपोर्ट

जयपुर: प्रदेश की नई पर्यटन इकाई नीति 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा विमोचित की जाएगी. नई नीति के प्रावधान इस तरह के हैं जिनसे न केवल निवेश सुनिश्चित होगा वरन इस सेक्टर से जुड़े स्टेकहोल्डर्स को कई तरह की रियायतों से वे अपनी यूनिट्स का. विस्तार भी कर सकेंगे. 

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी के नेतृत्व में पर्यटन विभाग ने नई पर्यटन इकाई नीति तैयार की है. इस पर्यटन इकाई नीति 2024 की कई विशेषताऐं हैं. इस नीति में 24 प्रकार की पर्यटन इकाइयां शामिल की गई हैं जबकि 2015 में 16 प्रकार की पर्यटन इकाइयों शामिल थी.मास्टर प्लान / जोनल प्लान/औद्योगिक क्षेत्र (रीको)/ निजी औद्योगिक क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं के लिए 5% तक भू क्षेत्रफल आवटंन का प्रावधान है. राजकीय भू आवंटन के प्रावधानों को निवेश से लिंक किया गया है. स्टॉम्प ड्यूटी एवं भू-सम्परिवर्तन (कन्वर्जन चार्जेज) के लाभ प्रभावी RIPS-2024 के प्रावधानों के अनुसार किए गए हैं. डेवलपमेंट चार्ज एवं लैंड यूज़ चार्ज से पूर्ण छूट दी गई है. 

पर्यटन इकाइयों द्वारा बिजली शुल्क, शहरी विकास कर एवं भवन योजना अनुमोदन औद्योगिक दरों पर देय होगा. पर्यटन इकाइयों के संचालन के लिए ट्रेड लाईसेंस एक बार में 10 वर्ष एवं फायर एनओसी एक बार में 3 वर्ष के लिए दिए जाने के प्रावधान किए गए हैं. इसी तरह बिना बेटरमेंट लेवी के होटल एवं रेस्टोरेंट को दुगुना BAR (अर्थात 4 BAR) देय होगा. हेरिटेज होटल/हेरिटेज रेरेस्टोरेंट संचालित करने की अनुमति दी जायेगी जिनके पास निर्धारित सड़क चौड़ाई पर एक डेडीकेटेड पार्किंग की व्यवस्था होगी. 

आबकारी नीति के अनुरूप हेरिटेज होटल/हेरिटेज रेस्टोरेंट को रियायती दरों पर एवं सामान्य रेस्टोरेंट को कम्पोजिट बार लाईसेंस आबकारी नीति के अनुरूप दिया जायेगा. राज्य में पंजीकृत 22 सीट या उससे अधिक क्षमता के वातानुकुलित पर्यटक लक्जरी कोच को मोटर वाहन कर में पूर्ण छूट का प्रावधान है.पर्यटन इकाइयों के लिए अलग से भवन मानदण्ड निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है. चारदिवारी में स्थित होटल व पर्यटन इकाइयों को न्यूनतम सड़क चौड़ाई की आवश्यकता के बिना संचालित करने की अनुमति दिया जाना प्रस्तावित किया गया है.