ललन की मौत की जांच किसी मौजूदा न्यायाधीश से कराने संबंधी याचिका खारिज

ललन की मौत की जांच किसी मौजूदा न्यायाधीश से कराने संबंधी याचिका खारिज

कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बोगतुई हिंसा मामले में मुख्य आरोपी ललन शेख की सीबीआई की हिरासत में मौत की जांच किसी मौजूदा न्यायाधीश से कराने का अनुरोध करने वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी.

बदरुल करीम ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करते हुए इस आधार पर ललन की मौत की वजह का पता लगाने के लिए किसी मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोग गठित करने का अनुरोध किया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर 21 मार्च को बोगतुई हिंसा में 10 लोगों की मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है जबकि राज्य का अपराध जांच विभाग (सीआईडी) रामपुरहाट में सीबीआई हिरासत में अप्राकृतिक मौत की जांच कर रहा है. 

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि किसी मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग नियुक्त करने का कोई मामला नहीं बनता है. ललन की 12 दिसंबर को बीरभूम जिले के रामपुरहाट में सीबीआई के अस्थायी कार्यालय में मौत हो गयी थी. इसके बाद राज्य सरकार ने इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी थी. सोर्स- भाषा