Aviation Rules: विमानन नियम में किया गया बड़ा बदलाव, अब पायलट के लाइसेंस 5 वर्ष के बजाए इतने समय के लिए होंगे वैध

नई दिल्लीः सरकार ने विमानन नियमों में बड़ा बदलाव किया है. इसके अनुसार अब पायलट का लाइसेंस 5 के बजाए 10 वर्ष तक के लिए मान्य रहेगा. इससे पहले ये सिर्फ 5 वर्ष की अवधि के लिए ही लागू था. उसके बाद लाइसेंस को रिन्यू कराना होता था लेकिन अब पर्यटन को बढता देख सरकार ने अहम फैसला लिया है. 

इसके साथ ही एक और संशोधन करते हुए विदेशी लाइसेंस के सत्यापन की कंडीशन को भी हटा दिया गया है. मंत्रालय ने कहा नियमों में यह बदलाव विमानन क्षेत्र की उभरती जरूरतों के अनुरूप है. इसके अलावा, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर लाइसेंस धारकों के लिए संबंधित आवश्यकताओं में थोड़ी ढील दी गयी है. 

व्यवस्था के कुशल और सुनिश्चित संचालन के लिए फैसला लिया गयाः
नागर विमानन मंत्रालय ने कहा इस बदलाव से पायलटों और डीजीसीए जैसे विमानन प्राधिकरणों पर प्रशासनिक बोझ कम होने की उम्मीद है, जिससे अधिक सुव्यवस्थित और कुशल लाइसेंसिंग प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा. इसके अलावा, हवाई अड्डे के आसपास रोशनी के प्रदर्शन से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है. जिसमें लालटेन रोशनी, विश काइट्स और लेजर लाइट शामिल हैं. अन्यथा सरकार के पास उन सभी पर कार्रवाई करने का आधिकार होगा. जो इन नियमों का पालन नहीं करेंगे. या फिर संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा पैदा करते है.