दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से YSR कांग्रेस पार्टी को बड़ी राहत मिली है. आंध्र प्रदेश म्युनिसिपल चुनाव में उम्मीदवारों को नॉमिनेशन फाइल करने से रोकने के मामले में जांच के निर्देश दिए गए है. आंध्र प्रदेश मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजाद और निष्पक्ष चुनाव संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है.
प्रत्याशियों के नॉमिनेशन फाइल करने ,हिस्सा लेने के अधिकार को माना आजाद और निष्पक्ष चुनाव का एक पहलू. सुप्रीम कोर्ट ने माना, चुनाव के मामलों में ज्यूडिशियल रिव्यू, हालांकि सम्मानजनक है लेकिन इसे पूरी तरह से दबाया नहीं जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक सबूतों सहित रिप्रेजेंटेशन की जांच करनी चाहिए.
CCTV कवरेज सहित अन्य निर्देशः
उम्मीदवारों को फैसला पब्लिश होने के कम से कम 48 घंटे का समय मिलना चाहिए. DGP पुलिस सुरक्षा सुनिश्चित करने,CCTV कवरेज सहित अन्य निर्देश दिए. प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट 27 अक्टूबर तक कम्प्लायंस रिपोर्ट मांगी. स्टेट इलेक्शन कमीशन को 25 अक्टूबर तक उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट का पब्लिकेशन टालने और कल तक हिंसा और रुकावट की शिकायतों की जांच करने का निर्देश दिया.