प्रतापगढ़: पेट्रोल की बिक्री के लिए जिले में नई गाइडलाइन जारी की गई. कलेक्टर शुभम चौधरी के निर्देश पर रसद विभाग ने गाइडलाइन जारी की. 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के बाइक चालकों को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा.
बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों को भी पेट्रोल नहीं दिया जाएगा. पेट्रोल पंप मालिकों को फ्लेक्स में सूचनाएं दर्शाने के निर्देश दिए गए. फ्यूल टैंक के अलावा खुले में पेट्रोल बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है. जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति एवं टास्क फोर्स की बैठक में निर्णय लिया. जिला रसद अधिकारी रामचंद्र ने जानकारी दी.
प्रतापगढ़ में पेट्रोल की बिक्री के लिए जिले में नई गाइडलाइन जारी:
-कलेक्टर शुभम चौधरी के निर्देश पर रसद विभाग ने जारी की गाइडलाइन
-18 वर्ष से कम आयु वर्ग के बाइक चालकों को पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा पेट्रोल
-बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों को भी नहीं दिया जाएगा पेट्रोल
-पेट्रोल पंप मालिकों को फ्लेक्स में सूचनाएं दर्शाने के निर्देश
-फ्यूल टैंक के अलावा खुले में पेट्रोल बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित
-जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति एवं टास्क फोर्स की बैठक में लिया निर्णय
-जिला रसद अधिकारी रामचंद्र ने दी जानकारी