जयपुर : पंचायत चुनाव में विजयी जुलूस पर रोक रहेगी. राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. विजय जुलूस के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू करने के निर्देश दिए हैं.
पुरानी CRPC की धारा 144 के तहत कार्रवाई होगी. जिला प्रमुख, उप प्रमुख, प्रधान-उप प्रधान सहित कोई भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि विजय जुलूस नहीं निकाल सकेगा. जिला परिषद-पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच पर भी निर्देश लागू होंगे.
पंचायत चुनाव में विजयी जुलूस पर रहेगी रोक
-राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए निर्देश
-विजय जुलूस के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू करने के निर्देश
-पुरानी CRPC की धारा 144 के तहत होगी कार्रवाई
-जिला प्रमुख,उप प्रमुख, प्रधान-उप प्रधान सहित
-कोई भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं निकाल सकेगा विजय जुलूस
-जिला परिषद-पंचायत समिति सदस्य,सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच पर भी लागू होंगे निर्देश