नई दिल्ली : आतिशबाजी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आया है. दिवाली ही नहीं पूरे साल सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर रोक लगा दी है. नवरात्रि, दिवाली और क्रिसमस समेत सभी त्योहारों पर प्रतिबंध लागू रहेगी. सड़कों-गलियों और फुटपाथों पर पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं होगी.
पटाखों के निर्माण और बिक्री पर कोर्ट ने पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया. प्रदूषण के गंभीर असर पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई है. बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर प्रदूषण के असर का जिक्र किया. प्रशासन को सार्वजनिक सूचना और स्कूलों के जरिए जागरूकता के निर्देश दिए हैं.
त्योहारों के जुलूसों में डीजे डॉल्बी और तेज लेजर लाइट पर भी सख्ती की गई है. नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई और उपकरण जब्त करने के निर्देश दिए हैं. एक सप्ताह में नई नियमावली तैयार कर लागू करने के आदेश दिए हैं. पटाखा कारोबारियों ने आदेश के स्पष्टीकरण के लिए हाईकोर्ट का रुख किया है.