नई दिल्ली : गाय की कुर्बानी, ईद का अनिवार्य हिस्सा नहीं है. गौ हत्या प्रतिबंध मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाल ही में सुवेंदु सरकार ने पशु वध पर प्रतिबंध लगाने को लेकर नोटिस जारी किया था.
जिसे कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. जिसे कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा खारिज किया गया. इस दौरान कलकत्ता HC ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का भी हवाला दिया. चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने फैसला सुनाया.
गाय की कुर्बानी, ईद का अनिवार्य हिस्सा नहीं
-गौ हत्या प्रतिबंध मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत
-हाल ही में सुवेंदु सरकार ने पशु वध पर प्रतिबंध लगाने को लेकर जारी किया था नोटिस
-जिसे कलकत्ता हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती
-जिसे कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा किया गया खारिज
-इस दौरान कलकत्ता HC ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का भी दिया हवाला
-चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनाया फैसला