भीलवाड़ा: भीलवाड़ा के कोटडी थाना क्षेत्र मे तीन अगस्त को नाबालिग से गैंगरेप कर कोयले की भट्टी में जलाने की घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया था. मामले में भीलवाड़ा स्थित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम संख्या दो (पोक्सो कोर्ट-2) चालान पेश किया. जहां न्यायालय ने 8 सितंबर तक सभी को 9 आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है.
मामले की जांच कर रहे कोटडी पुलिस उपाधीक्षक श्यामसुंदर बिश्नोई ने कहा कि कोटडी पुलिस ने 3 अगस्त को सामूहिक दुष्कर्म और जिंदा जलाने का मामला दर्ज किया था. धारा 376 डी ,302 ,201 ,5/6 , 326, पोक्सो एक्ट धाराओं में मामला दर्ज हुआ. डिप्टी विश्नोई ने यह भी कहा कि मेरे द्वारा गैंगरेप का मामला होने के कारण अनुसंधान किया गया. अनुसंधान के दौरान कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार व निरूध किया गया. जिसमें से नौ आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के साथ उनके खिलाफ आज न्यायालय में चालान पेश किया जहा न्यायालय ने 8 सितंबर 2023 को पुन इस मामले की सुनवाई होगी. हमने आज 473 पेज का चालान पेश किया है . वही इस मामले में अनुसंधान के दौरान फिजिकल ,साइंटिफिक सहित कई तरह की जांच की गई.
गौरतलब है कि तीन अगस्त को कोटडी थाना क्षेत्र में एक बालिका के साथ गैंगरेप कर कोयले की भट्टी में जलाने जैसा जगन्य अपराध हुआ था. इस मामले को लेकर प्रदेश सहित देश में काफी राजनीतिक सियासत हुई थी जहां इस मामले को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग व केंद्र की चार महिला भाजपा सासद सदस्यों की टीम के साथ ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व प्रदेश सरकार के मंत्री भी मौके पर पहुंचे थे वह पीड़ित परिवार को सात्वना दी. इस दौरान प्रदेश के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने कहा कि इस मामले को लेकर सरकार काफी गंभीर है और जल्द ही इस मामले में पुलिस द्वारा न्यायालय में चालान पेश किया जाएगा. जहां आज न्यायालय में चालान पेश कर दिया है.