चूरू: चूरू जिले के छापर थानान्तर्गत एक गांव में 6 साल की मासूम से दरिंदगी के आरोपी को चूरू की पोक्सो कोर्ट ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साल 2021 में आरोपी ने बालिका को अगवा किया और अपने घर के कमरे में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.
आरोपी बाबूलाल उर्फ बबलिया ने बालिका से मारपीट कर उसके गाल तथा शरीर पर दांतो से काट दिया था. पोक्सो कोर्ट ने 15 गवाहों के बयान तथा साक्ष्य के आधार पर अपना यह फैसला सुनाया. पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक वरुण सैनी ने बताया कि 17 फरवरी 2021 को 6 वर्षीय मासूम बच्ची के पिता ने छापर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था कि
17-2-2021 समय 3-30 बजे के आस पास उसकी 6 साल की बेटी रोती हुई उनके घर के पास मिली, जिसके चेहरे व होट के पास दान्तों के काटने का निशान था और खून आया हुआ था. जब उन्होंने बालिका से पूछा तो उसने बताया की बाबूलाल उर्फ बबलीया उसे उठाकर ले गया था और गलत काम किया था. आरोपी बाबूलाल उर्फ बबलिया ने बालिका को गोद में उठाकर उसे अगवा कर लिया था.
इसके बाद परिजनों ने आरोपी की तलाश शुरू की तो वह उन्हें एक घर के पास मिल गया. उससे पुछा तो बाबुलाल उर्फ बबलीया ने कहा की गलती होगी माफ कर दो. परिजनों ने आरोपी को रोके रखा और पुलिस के आने पर पुलिस के हवाले कर दिया. छापर पुलिस ने आईपीसी तथा पोक्सो की धारा में मुकदमा दर्ज किया था. अनुसंधान के दौरान आरोपी का डीएनए भी पॉजिटिव आया था.