मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में नवीन प्रावधान जारी, जानें कब से पॉलिसी होगी लागू

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में नवीन प्रावधान जारी, जानें कब से पॉलिसी होगी लागू

जयपुर: मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में नवीन प्रावधान जारी किया है. योजना के नवीन फेज में भुगतान श्रेणी के लिए नवीन प्रावधान जारी किया गया है. योजना में पंजीकरण के संबंध में नवीन प्रावधान लागू किए गए है. जिसमें प्रीमियम भुगतान की दिनांक से 90 दिन पश्चात 91वें दिन से प्रभावी किया गया है. 

लेकिन जिन परिवारों द्वारा 30 जनवरी 2025 एवं 31 जनवरी 2025 को नवीन पॉलिसी के लिए पंजीकरण किया है. अथवा रिन्यूअल के लिए प्रीमियम अंशदान राशि 850 रु.का भुगतान कर दिया गया है. उन परिवारों की पॉलिसी दिनांक 1 फरवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक के लिए प्रभावी मानी जाएगी. 

90 दिन पश्चात होगी लागूः
योजना में पूर्व से ही पंजीकृत जिन परिवारों की पॉलिसी दिनांक 30 अप्रैल 2025 तक प्रभावी है. उन परिवारों द्वारा दिनांक 15 फरवरी 2025 तक पॉलिसी रिन्यूअल के लिए भुगतान करने पर ही दिनांक 1 मई 2025 से दिनांक 30 अप्रैल 2026 तक की पॉलिसी जाएगी जारी की. दिनांक 16 फरवरी 2025 से भुगतान कर रिन्यूअल करवाने वाले परिवारों की पॉलिसी 90 दिन पश्चात ही लागू होगी. दिनांक 1 फरवरी 2025 से भुगतान कर नवीन पंजीकरण करवाने वाले परिवारों की पॉलिसी 90 दिन पश्चात लागू होगी.