धौलपुर(विनोद तिवारी): धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने बसेड़ी थाने पर दर्ज हुए 15 वर्षीय नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही दस हजार पांच सौ रुपए के जुर्माने से दण्डित किया हैं. विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके का हैं.
जहां एक परिवादी ने पुलिस थाने पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री एक जून 2022 की दोपहर को बाबू महाराज मंदिर पर प्रसाद चढ़ा कर वापस अपने घर लौट रही थी तभी रास्ते में आरोपी दीपक ने उसकी नाबालिग पुत्री को जबरन रोक लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा . पुत्री के चिल्लाने पर आरोपी दीपक मौके से भाग गया.पीड़ित पुत्री घटना की जानकारी घर पर आकर परिजनों को दी.
पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसन्धान के दौरान मुल्जिम दीपक को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया. आरोपी दीपक पॉक्सो कोर्ट से जमानत पर चल रहा हैं. लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि प्रकरण में आठ गवाह पेश किये गए और आज न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आरोपी दीपक को आईपीसी की धारा 341 में एक माह का कारावास और पॉक्सो एक्ट की धारा 7 व 8 में चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही आरोपी को दस हजार पांच रुपए के अर्थ दंड से दण्डित किया हैं.