नई दिल्लीः लोकसभा में बुधवार को भारतीय न्याय संहिता 2023 बिल पास हुआ. आपराधिक संशोधन बिल लोकसभा में पास हुआ. तीनों आपराधिक संशोधन बिल पास हो गये है. गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों बिल संसद में पेश किए थे.
अमित शाह ने कहा कि नाबालिग से रेप पर फांसी की सजा और हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा होगी. चेन स्नेचिंग में नए कानून लाए है. आपराधिक कानून में आतंकवाद शामिल है. आतंकवाद अब दंडनीय अपराध है. मॉब लिंचिंग अपराध पर फांसी की सजा होगी. ये एक घृणित अपराध है. कानून में मॉब लिंचिंग अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान कर रहे है. लेकिन मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, आपने भी वर्षों देश में शासन किया है. लेकिन आपने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाया ? आखिर क्या बात रही. सत्ता में रहे तो कानून बनाना भूल गए. आपने मॉब लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल सिर्फ हमें गाली देने के लिए किया है. CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इस सदन के अनुमोदन के बाद अमल में आएगी. इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम (एविडेंस एक्ट 1872) की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 अमल में आएगा.
तीनों कानून अंग्रेजों के जमाने केः
उन्होंने कहा कि 200 साल पुराने 3 कानूनों में परिवर्तन लाए है. कुछ सुझाव बदलाव के लिए हैं. मोदी जी गुलामी की मानसिकता को खत्म करने में लगे हैं. तीनों कानून अंग्रेजों के जमाने के थे. न्याय संहिता 2023 अमल में आएगी. पुराने कानून दमन के लिए बनाए गए थे. विदेशी शासकों ने कानून बनाए थे. पुराने कानूनों में दंड को ही न्याय माना गया है. हमने व्यक्ति से पहले देश को रखा है. कांग्रेस को नए कानून समझ में नहीं आएंगे. मॉब लिंचिंग के लिए फांसी की सजा. गुलामी की मानसिकता से मुक्त होने का समय आ गया है.
धारा 370 को हटाने का वादा पूरा किया- अमित शाह
अमित शाह ने बोला हमने महिला आरक्षण बिल कानून बनाया है. हमने घोषणा पत्र पर पूरा अमल किया मोदी सरकार जो कहती है वो पूरा करती है. अब कोर्ट को पीड़ित को सुनना पड़ेगा. हमने तीन तलाक को खत्म किया. बिल में दंड पर नहीं,न्याय पर जोर दिया. हमने कहा था राम मंदिर बनवाएंगे. हमने धारा 370 को हटाने का वादा भी पूरा किया है.