जेडीए ने प्लास्टिक निर्मित स्पीड ब्रेकर के इस्तेमाल पर लगाई रोक, आईआरसी कोड में इनका नहीं है प्रावधान, देखिए खास रिपोर्ट

जयपुरः राजधानी में सड़कों पर स्पीड ब्रेकर लगाने को लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से नई व्यवस्था लागू की गई है. सड़क सुरक्षा के मद्देनजर जारी इस नई व्यवस्था में क्या है नया? जानने के लिए देखें फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट-

राजधानी में स्थानीय लोगों की मांग पर सड़कों पर स्पीड ब्रेकर लगते रहे हैं. वाहनों की तेज स्पीड के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिहाज से स्पीड ब्रेकर लगाए जा रहे हैं. लेकिन स्पीड ब्रेकर कहां लगने चाहिए और कहां नहीं,इसको लेकर नियम स्पष्ट है. 

-राष्ट्रीय राजमार्ग,राज्य राजमार्ग और मुख्य सड़कों पर स्पीड ब्रेकर लगाने का प्रावधान नहीं हैं

-इन सड़कों पर स्पीड ब्रेकर नहीं लगाने का कारण वाहनों को निर्बाध गति की सुविधा देना है

-शहरों में ऐसी सड़कें जहां वाहनों की अधिकतम निर्धारित गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है

-उन सड़कों पर भी स्पीड ब्रेकर लगाने का कोई प्रावधान नहीं हैं

-केन्द्रीय सड़क व परिवहन मंत्रालय के 28 जून 2019 के आदेश के अनुसार

-जहां वाहनों की गति को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है

-वहां रम्बल स्ट्रीप के स्पीड ब्रेकर लगाए जा सकते हैं

-रम्बल स्ट्रीप में पूरी स्ट्रीप में एक छोड़कर एक आयताकार शेप में सतह से मामूली ऊंचाई में रम्बल निर्मित किए जाते है. 

जयपुर विकास प्राधिकरण ने सड़कों पर स्पीड ब्रेकर लगाने के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है. जेडीए के निदेशक अभियांत्रिकी प्रथम देवेन्द्र गुप्ता की ओर से इस बारे में आदेश जारी किए गए हैं. आपको बताते हैं कि अब जेडीए स्पीड ब्रेकर लगाने को लेकर क्या मापदंड लागू करेगा.

-सड़क पर पूरी चौड़ाई में लगने वाले प्लास्टिक या फाइबर के स्पीड ब्रेकर लगाना जेडीए ने प्रतिबंधित कर दिया है

-जानकारों के अनुसार ऐसे स्पीड ब्रेकर के कारण दुर्घटनाओं की आशंका रहती है

-साथ ही वाहन चालकों की रीढ़ की हड्डी पर प्रतिकूल असर पड़ने की भी आशंका रहती है

-लेकिन प्लास्टिक के स्पीड ब्रेकर के मामले में जेडीए को अचानक हुए इस "ब्रह्म ज्ञान" को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं

-जेडीए पहले इस प्रकार के प्लास्टिक या फाइबर के स्पीड ब्रेकर लगाता रहा है

-इंडियन रोड कांग्रेस के कोड में ऐसे स्पीड ब्रेकर का कोई प्रावधान नहीं हैं

-बहरहाल जेडीए के निदेशक अभियांत्रिकी प्रथम के इस आदेश के अनुसार

-सड़कों पर जरूरी होने पर रम्बल स्ट्रीप स्पीड ब्रेकर ही लगाए जाएंगे

-ये स्पीड ब्रेकर एक ब्लैक और एक व्हाइट कॉम्बिनेशन में लगाए जाएंगे

-रात में भी ये स्पीड ब्रेकर दिख सकें, इसके लिए इन पर रिफलेक्टर भी लगाए जाएंगे

-स्पीड ब्रेकर से तय व सुरक्षात्मक दूरी पर स्पीड ब्रेकर आगे होने के संकेतक बोर्ड लगाना जरूरी होगा.