शादी समारोहों में बॉलीवुड गाने बजाना नहीं है कॉपीराइट का उल्लंघन: केंद्र सरकार

नई दिल्ली : एक महत्वपूर्ण कदम में, केंद्र सरकार ने एक निर्देश जारी करके आतिथ्य उद्योग द्वारा उठाए गए लंबे समय से चली आ रही चिंता को संबोधित किया है, जो कॉपीराइट उल्लंघन की कार्रवाई का सामना किए बिना शादी समारोहों और संबंधित उत्सवों में बॉलीवुड संगीत बजाने की अनुमति देता है. यह निर्णय कार्यक्रम योजनाकारों, होटलों और समारोह आयोजित करने वाले व्यक्तियों के लिए राहत के रूप में आया है, जो अक्सर लाइसेंस की मांग के कारण अनावश्यक कानूनी विवादों और वित्तीय बोझ में फंस जाते थे.

1957 के कॉपीराइट अधिनियम में पहले से ही यह निर्धारित किया गया था कि ऐसे समारोहों में कॉपीराइट संगीत बजाना कानूनी रूप से स्वीकार्य था. हालाँकि, कॉपीराइट सोसायटी ने गानों के लिए रॉयल्टी की मांग जारी रखी, जिससे इसमें शामिल लोगों के लिए संघर्ष और जटिलताएँ पैदा हुई हैं. जनता और हितधारकों की कई शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने 24 जुलाई को एक सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से मामले को स्पष्ट किया.

धार्मिक समरोह में यह उत्सव है शामिल: 

कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52 (1) (जेडए) के अनुसार, केंद्र/राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किसी वास्तविक धार्मिक या आधिकारिक समारोह के दौरान किसी साहित्यिक, नाटकीय या संगीतमय कृति को बजाना या उसे जनता तक पहुंचाना कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं करता है. इसमें विवाह जुलूस और शादियों से जुड़े सामाजिक उत्सव शामिल हैं, जिन्हें इस खंड के तहत धार्मिक समारोह माना जाता है.

कॉपीराइट सोसायटी को अनुचित मांगो का अनुपालन करने के लिए किया आगाह: 

इस प्रावधान के आलोक में, डीपीआईआईटी ने कॉपीराइट सोसाइटियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि वे कानूनी परिणामों से बचने के लिए धारा 52 (1) (जेडए) का उल्लंघन करने वाली कार्रवाई करने से बचें. आम जनता को इस धारा का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, संगठनों या कॉपीराइट सोसायटी की अनुचित मांगों का अनुपालन करने के प्रति भी आगाह किया गया था.

इस स्पष्टीकरण के बाद उद्योग और आम जनता को मिली रा​हत: 

इस आदेश का आतिथ्य उद्योग ने गर्मजोशी से स्वागत किया है, पूना होटलियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और अमनोरा द फर्न के जीएम अमित शर्मा ने सरकार के स्पष्ट रुख पर संतुष्टि व्यक्त की है. उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि अब शादियों और संबंधित उत्सवों के दौरान संगीत बजाने के लिए कॉपीराइट सोसायटी से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, जिससे उद्योग और आम जनता दोनों को राहत मिलेगी.

कई लोंगो को अदालतों में करना पड़ा था मानहानी का सामना: 

शर्मा ने आगे बताया कि एसोसिएशन के कुछ सदस्यों को कोलकाता और गुवाहाटी जैसे शहरों की विभिन्न अदालतों में अनुचित मानहानि के मुकदमों का सामना करना पड़ा है. अब उम्मीद यह है कि सरकार के फैसले से इस तरह के उत्पीड़न पर रोक लगेगी, जिससे जनता बिना किसी बाधा के शादियों और उत्सवों का आनंद ले सकेगी. इस निर्देश के लागू होने से, देश भर में विवाह समारोहों को बॉलीवुड संगीत की जीवंतता से समृद्ध किया जा सकता है, जिससे कॉपीराइट के डर के बिना खुशी और उत्सव मनाया जा सकता है.