जयपुर: राजस्थान के वकीलों के लिए आज बड़ा दिन है, राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम-2023 पारित किया गया. राजस्थान विधानसभा में ध्वनिमत से एक्ट पारित हुआ. संशोधित रूप में सदन में विधेयक पारित हुआ. लंबे समय से प्रदेश के वकील मांग कर रहे थे. इसको लेकर 20 फरवरी से आंदोलन चल रहा था. इससे पहले भी मांग को लेकर कई बार आंदोलन हो चुके है. BCR चेयरमैन घनश्याम सिंह राठौड़ ने सरकार का आभार जताया. BCR के पूर्व चेयरमैन सुशील कुमार शर्मा ने भी आभार जताया. एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि "पहला स्टेट है राजस्थान जो एडवोकेट वेलफेयर के लिए 5 करोड़ देती है और प्रोटेक्शन एक्ट लाया जा रहा है.
संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने जवाब देते हुए विपक्ष से कहा कि आपमें से कई सदस्यों ने एक्ट को पढ़ा ही नहीं. कई चीजें वकीलों ने नहीं मांगी लेकिन आप मांगने लगे. धारीवाल ने कहा कि इस प्रस्तावित बिल के लिए सभी वकील सहमत है. विभिन्न बार एसोसिएशन व संगठनों की सहमति है. उन्हें तो बिल स्वीकार है लेकिन आपको न जाने क्यों स्वीकार नहीं?
राजेन्द्र राठौड़ पर शांति धारीवाल बोले, किसी भी बिल में अमेंडमेंट विधानसभा के बाहर नहीं अंदर होता है. उन्होंने ने कहा कि अमेंडमेंट पेश करूंगा तब अमेंडमेंट होगा. धारीवाल ने कहा कि उपनेता प्रतिपक्ष आप बिल के पक्ष में हो या विरोध में. राठौड़ ने कहा कि मैं बिल्कुल बिल के पक्ष में हूं. राठौड़ बोले- बाहर संशोधन क्यों किया इस बात पर ऐतराज. राठौड़ से कहा कि आप जनमत के लिए क्यों भेजना चाहते थे बिल. आप दोमुंही बातें करते हैं. राठौड़ ने कहा कि आपने 18 मार्च को अमेंडमेंट कैसे कर दिया?