Uttar Pradesh: गोंडा में दुष्कर्म के दोषी को 14 वर्ष की सजा, 18 हजार रुपये के जुर्माने भी लगाया

गोंडा: गोंडा जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण और पॉक्सो एक्ट के आठ वर्ष पुराने मामले में आरोपी के दोषी सिद्ध होने पर 14 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 18 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो अधिनियम) अनूप प्रताप सिंह ने बताया कि तरबगंज थाना क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली नगर में प्रार्थना पत्र दिया था कि उसकी 12 साल की लड़की रात में 10 बजे घर के चैनल का ताला तोड़कर कहीं चली गई. सुबह पता चला कि उसका पड़ोसी होली भी गायब है. पुलिस ने 10 दिसंबर 2014 को आरोपी होली व चार अन्य के खिलाफ अभियोग दर्ज कर विवेचना शुरू की.

कारावास और 18 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया:
उन्होंने बताया कि पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी होली के खिलाफ बालिका के अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो अधिनियम के तहत अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया. परीक्षण के दौरान प्रकरण पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित अदालत प्रथम/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) जितेंद्र गुप्ता ने साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा बचाव व अभियोजन पक्ष के गवाहों को सुनने के बाद होली को 14 साल का सश्रम कारावास और 18 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया. सोर्स-भाषा