लिंगायत मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि शिकायत के खारिज होने पर सिद्धरमैया को मिली राहत

बेंगलुरु : कर्नाटक में हाल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान लिंगायत मुख्यमंत्री से जुड़ी एक टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ दायर एक निजी मानहानि शिकायत को यहां की एक अदालत ने खारिज कर दिया है. पूर्व और मौजूदा सांसदों एवं विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने सिद्धरमैया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत दायर शिकायत मंगलवार को खारिज कर दी.

लिंगायत समुदाय को किया था अपमानित 

शंकर शेत और मल्लैया हिरेमठ द्वारा दायर निजी शिकायत में आरोप लगाया गया था कि विधानसभा चुनाव के दौरान सिद्धरमैया ने एक पत्रकार की ओर से पूछे गए सवाल पर दिए जवाब के जरिये लिंगायत समुदाय को अपमानित किया था. कांग्रेस नेता से पूछा गया था कि क्या उनकी पार्टी सत्ता में आने पर किसी लिंगायत नेता को मुख्यमंत्री बनाएगी। जवाब में सिद्धरमैया ने कथित तौर पर कहा था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई एक लिंगायत नेता हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर राज्य को काफी नुकसान पहुंचाया है. सोर्स भाषा