नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पर नाराजगी जताई है. विचाराधीन कैदी को 7 साल तक हिरासत में रखने पर नाराजगी जताई है. तथ्यों को ध्यान में रखते हुए SC ने विचाराधीन कैदी को जमानत दी है.
जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने आदेश दिया है. J&K के गृह सचिव को अगली सुनवाई पर ऑनलाइन उपस्थित होने को कहा है.