UPI से रोज 10 लाख रुपए तक का लेन-देन हो सकेगा. पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ाकर 10 लाख की गई है. वहीं, पर्सन टू पर्सन पेमेंट की लिमिट एक लाख ही रहेगी. नया नियम 15 सितंबर 2025 से लागू होगा.