इलाहाबाद: उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट के निर्देश पर योगी सरकार की पहल है. विवाह पंजीकरण के लिए दहेज में मिले सामान की सूची जरूरी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद योगी सरकार ने अनिवार्य किया.
विवाह पंजीयन के लिए अभी तक शादी का कार्ड, आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट और दो गवाहों की जरूरत होती थी, लेकिन अब दहेज के सामानों की सूची का देना शपथ पत्र होगा.
यूपी में हाईकोर्ट के निर्देश पर योगी सरकार की पहल
— First India News (@1stIndiaNews) May 25, 2024
विवाह पंजीकरण के लिए दहेज में मिले सामान की सूची जरूरी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद योगी सरकार ने किया...#UttarPradesh #UPHighCourt #FirstIndiaNews pic.twitter.com/KIOlHJIWNx
अगर किसी ने दहेज नहीं लिया है तो इसका भी शपथ पत्र देना होगा. कोर्ट ने दहेज निषेध अधिनियम की अक्षरशः लागू करने के निर्देश दिए.