Ajmer News: दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को 20-20 वर्ष की सजा

Ajmer News: दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को 20-20 वर्ष की सजा

अजमेर: जिले की पॉक्सो कोर्ट (Pocso Court) संख्या 1 ने शुक्रवार को 2 अलग-अलग मामलों में अहम फैसला सुनाया और दोनों ही मामलों में आरोपियों को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. जानकारी देते हुए लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि जिले के टॉडगढ़ थाने में नाबालिग पीड़िता के परिजनों में लिखित रिपोर्ट में अपनी नाबालिग पुत्री को बहाल-फुसला पर राजसमंद निवासी गोवर्धन सिंह अपने साथ ले गया.

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पड़ताल शुरू की. जिसके बाद पीड़िता ने अपने बयानों में दुष्कर्म (Rape) करना भी बताया. पुलिस ने पॉक्सो को धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी गिरफ्तार किया. वहीं आज न्यायलय ने आरोपी गोवर्धन को दोषी मानते हुए 20 साल कठोर कारावास और 24 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया. साथ ही मामले में 12 गवाह और 31 दस्तावेज पेश किए गए. 

मामले में 16 गवाह और 34 दस्तावेज पेश:

वहीं न्यायलय ने अलवर गेट थाने के दूसरे मामले में भी आरोपी कांकरिया निवासी महेंद्र गुर्जर को दोषी माना और 20 साल के कठोर कारावास को सजा सुनाई. साथ ही 43 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया. आरोपी ने नाबालिग का अपहरण कर उसके दत्त बार-बार गलत कृत्य किया और उसे ब्लैक मेल भी किया. मामले में 16 गवाह और 34 दस्तावेज पेश किए गए जिनके आधार पर न्यायलय ने अपना फैसला सुनाया.