Maharashtra: कोर्ट ने मछुआरे को गैर इरादतन हत्या के मामले में आठ साल सश्रम कैद की सजा सुनाई

ठाणे: महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने 30 वर्षीय एक मछुआरे को 2019 के एक मामले में गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए आठ साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

ठाणे के प्रधान जिला न्यायाधीश अभय जे मंत्री ने 20 सितंबर को यह आदेश जारी किया, जिसकी प्रति रविवार को उपलब्ध हुई. फैसले के मुताबिक, अदालत ने दोषी व्यक्ति एवं छत्तीसगढ़ निवासी रामास्वामी भुवनेश्वर श्रीवास पर 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अतिरिक्त लोक अभियोजक ए.पी.लाडवंजारी ने अदालत को बताया कि आरोपी और संतुराम हरीराम (मृतक) मछली पकड़ने की नौका पर काम करते थे. उन्होंने बताया कि 21 सितंबर 2019 को हरीराम (तब उसकी उम्र 28 साल थी) ने आरोपी को कार्य साझा करने के तहत बर्तन धोने को कहा था.

अभियोजक ने बताया कि आरोपी ने इससे नाराज होकर लोहे की छड़ से हरीराम पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद आरोपी ने हरीराम का शव अरब सागर में फेंक दिया और बाद में नौका मालिक को बताया कि वह लापता हो गया है. उन्होंने बताया कि इसके बाद मीरा भयंदर इलाके के उत्तन सागरी पुलिस थाने में हरीराम की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस ने पूरे मामले की जांच की. सोर्स- भाषा