नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को ‘ऑनलाइन एकल खिड़की प्रणाली (OSWS)’ पर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित प्रणाली की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है जिससे कि उसके पैनल में शामिल वकीलों को पेशेवर शुल्क का सुगम तरीके से एवं निर्बाध भुगतान हो सके.
अदालत ने कहा कि अगस्त, 2020 में उसने अधिकारियों से सरकारी वकील के लंबित बिलों का भुगतान करने का निर्देश अधिकारियों को दिया था लेकिन ऐसा अबतक नहीं किया गया है. उसने कहा कि इस निर्देश का पालन अब सुनवाई की अगली तारीख 12 दिसंबर से पहले हो जाना चाहिए. दिल्ली उच्च न्यायालय पैनल में शामिल वकीलों को पेशेवर शुल्क का लंबे समय से भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था.
दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी और अधिवक्ता अरुण पंवार ने अदालत को सूचित किया कि सरकारी वकीलों को पेशेवर शुल्क के भुगतान के लिए नया ओएसडब्ल्यूएस पोर्टल शुरू हो चुका है लेकिन इसकी प्रक्रिया अब भी बोझिल है. उन्होंने कहा था कि इस पोर्टल पर ओटीपी आधारित प्रणाली दी जानी चाहिए जिससे बिलों को मंजूर करने में लगने वाला समय कम हो सके. सोर्स- भाषा