जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. जयपुर ग्रेटर नगर निगम की बर्खास्त मेयर डॉ. सौम्या की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द किया है. जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने राज्य सरकार द्वारा जारी बर्खास्तगी के आदेश को रद्द किया है. सौम्या ने सरकार द्वारा बर्खास्तगी एवं चुनाव पर रोक लगाने चुनौती दी है.
आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्रेटर निगम मेयर पद से बर्खास्त मेयर सौम्या गुर्जर की याचिका पर सुनवाई गुरुवार के लिए टाल दी है. जस्टिस महेन्द्र गोयल की अदालत में बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालती समय पूरा होने पर अदालत ने सुनवाई टाल दी. सौम्या गुर्जर ने अपनी बर्खास्तगी और उपचुनाव को चुनौती दी है.
जयपुर नगर निगम के मेयर के लिए आज वोटिंग हो रही:
गौरतलब है कि एक तरफ जहां जयपुर नगर निगम के मेयर के लिए आज वोटिंग हो रही है, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए मेयर डॉ सौम्या गुजर की बर्खास्तगी के सरकार के आदेश को ही रदद् कर दिया है. डॉ सौम्या पर निगम कमिश्रर के साथ हाथपाई का आरोप था, जिसके बाद सरकार ने उन्हें बर्खास्त करके उनकी जगह नए मेयर चुनने की प्रक्रिया शुरू करवा दी थी.