Vaishali Takkar Suicide Case में राहुल की जमानत अर्जी खारिज, पुलिस कस्टडी में रहेगा आरोपी

Vaishali Takkar Suicide Case में राहुल की जमानत अर्जी खारिज, पुलिस कस्टडी में रहेगा आरोपी

मुंबई: टेलीविजन की मशहूर अदाकारा वैशाली ठक्कर(Vaishali Takkar) ने 16 अक्टूबर को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. उनके सुसाइड की खबर सामने आते ही फैंस सदमे में आ गए, वहीं टेलीविजन इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी. वैशाली अपने पीछे एक सुसाइड नोट में छोड़ गईं हैं, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि आखिरकार किस वजह से एक्ट्रेस ने मौत को गले लगाया.

वैशाली ने अपने सुसाइड नोट में अपने एक्स बॉयफ्रेंड राहुल नवलानी (Rahul Navlani) को जिक्र करते हुए बताया था कि वह उन्हें बहुत समय से मेंटली परेशान कर रहा था. बीते बुद्धवार को पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार किया जो कि वैशाली के मौत के बाद से ही फरार चल रहा था. खबरें यह भी थीं कि राहुल और उसकी पत्नी दिशा विदेश भागने की तैयारी में थे.

वैशाली को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में राहुल नवलानी और उसकी पत्नी दिशा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने इंदौर से ही राहुल को गिरफ्तार किया और मोबाइल फोन और दूसरे डिवाइस को जब्त कर लिया.

राहुल नवलानी को गुरुवार को कड़ी पुलिस सुरक्षा में एक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) के सामने पेश किया गया जहां उसके वकीलों की ओर से जमानत अर्जी पेश की गई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया, और उसे चार दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है.