जयपुर: जिस तरह की समस्या 1 जनवरी 2004 या उसके बाद सरकारी सेवा में आए और 31 मार्च 2022 से पूर्व रिटायर्ड हुए पूर्व कर्मचारियों को OPS का लाभ मिलने को लेकर है. वैसी ही समस्या उन्हें RGHS का लाभ देने में आई है. दरअसल, इसके लिए इन 3459 रिटायर्ड कर्मचारियों को अपनी NPS की अंशधारिता से निकाली गई राशि और किसी एन्यूटी को लेने पर उसकी राशि जमा करानी पड़ेगी. साथ ही RGHS के लिए 120 माह का एकमुश्त अंशदान जमा कराने पर ही इसका लाभ मिल सकेगा.
जनवरी 2004 या उसके बाद सरकारी सेवा में आए और 31 मार्च 2022 तक रिटायर्ड हुए कर्मचारियों के लिए उलझन बढ़ती जा रही है. उन्हें ओपीएस में शामिल करने को लेकर वित्त विभाग अपनी प्रक्रिया कर रहा है तो उन्हें RGHS का लाभ मिलने को लेकर भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
- 1 जनवरी 2004 या उसके बाद सरकारी सेवा में आए और 31 मार्च 2022 तक रिटायर्ड हो चुके करीब 3459 कर्मचारी हैं.
- ये ओल्ड पेंशन स्कीम के बजाय न्यू पेंशन स्कीम में कवर्ड हैं.
- इसलिए अगर उन्हें RGHS का लाभ लेना है तो उन्होंने NPS के तहत पहले अपने अंशदान और एन्यूटी में से जितनी राशि का लाभ लिया है उतनी राशि जमा कराानी होगी.
- साथ ही उन्हें रिटायर्ड होते समय जितनी ग्रेड पे है उसके हिसाब से 120 माह यानि दस साल की एकमुश्त किश्त जमा करानी होगी.
- यह अंशदान हर कर्मचारी के लिए 16200 रुपये से लेकर 52800 रुपये आ रही है.
- इनमें समायोजित शिक्षाकर्मियों की समस्या भी शामिल है.
- ऐसे में उन्हें 10 साल की एकमुश्त अंशदान के बजाय मासिक अंशदान की व्यवस्था करने की है मांग.
इन रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए इसलिए भी परेशानी ज्यादा है कि दरअसल एनपीएस के तहत इन्हें बेहद न्यूनतम पेंशन मिल रही है.