Alwar News: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में तीन आरोपियों को बीस-बीस साल की सजा, खेत में चारा लेने गई थी पीड़िता

अलवर: जिले में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या चार ने आज तीन आरोपियों को बीस-बीस साल की सजा सुनाते हुए 27 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. 

विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप खटाना ने बताया कि नौगावां थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने थाने पर आकर रिपोर्ट दी की वह अपने घर से खेत में ज्वार लेने जा रही थी. तभी आरोपी अजरूदीन खुर्शीद और हाकम खेत में गए और पीड़िता को दूसरे खेत में बनी कोठरी में ले गए और बारी-बारी से पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. उसके बाद जब पीड़िता घर नहीं पहुंची तो उसको जगह-जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिली उसके बाद पीड़िता दूसरे के खेत में बनी कोठरी के अंदर बंद थी.

 

उसके बाद पीड़िता ने पूरा मामला पुलिस को बताया और पुलिस ने मामले में अनुसंधान कर पीड़िता का मेडिकल कराया और आरोपी अजरुदीन खुर्शीद और हाकम को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद यह मामला पॉक्सो न्यायालय संख्या चार में चला और उसके बाद गुरुवार को न्यायधीश हेमंत बघेला ने तीनों आरोपियों को बीस-बीस साल की सजा और 27 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.