जयपुर: गृह विभाग से बड़ी खबर मिल रही है. राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी कानून हुआ लागू हो गया. गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की. 29 अक्टूबर से राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू माना जाएगा.
यह अधिनियम राज्य में जबरन, प्रलोभन या धोखे से किए जा रहे धर्म परिवर्तन की रोकथाम के उद्देश्य से पारित किया गया. कानून लागू होने के बाद बिना पूर्व अनुमति के धर्म परिवर्तन कराने या करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी.
गृह विभाग से बड़ी खबर:
-राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी कानून हुआ लागू
-गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना
-29 अक्टूबर से लागू माना जाएगा प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून
-यह अधिनियम राज्य में जबरन, प्रलोभन या
-धोखे से किए जा रहे धर्म परिवर्तन की रोकथाम के उद्देश्य से पारित किया गया
-कानून लागू होने के बाद बिना पूर्व अनुमति के धर्म परिवर्तन कराने या करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई