नई दिल्ली: कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों, ढाबों और ठेलों पर नेम प्लेट लगाने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक जारी रहेगी. इस मामले में अब 5 अगस्त को अगली सुनवाई होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदार अपनी मर्जी से नाम लिख सकता है. नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने एमपी और उत्तराखंड सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है. तब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा.
बता दें कि यूपी सरकार ने नेम प्लेट आदेश के खिलाफ दायर याचिका का विरोध किया था और कोर्ट से याचिकाओं को खारिज करने की अपील की थी. कांवड़ा यात्रा मार्ग में नेम प्लेट लगाने का आदेश सबसे पहले मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ था, बाद में योगी सरकार ने यह नियम पूरे प्रदेश में लागू कर दिया था, जिसके बाद विपक्षी दलों ने इसका जमकर विरोध किया.
कांवड़ रूट पर दुकान पर नाम का मामला
— First India News (@1stIndiaNews) July 26, 2024
सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा, SC का यथास्थिति बनाए रखने का आदेश, दुकानदारों के नाम बताने पर रोक जारी...#FirstIndiaNews #KawadYatra #SupremeCourt #Delhi @UPGovt pic.twitter.com/n5hqUQKY1P