राजसमंद: राजसमंद जिला पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग बेटी से रेप करने और उसे गर्भवती करने की आरोपी को मरते दम तक आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 80,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. विशिष्ठ लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि 20 जून 2022 को पीड़िता ने उदयपुर के महाराणा भूपाल हॉस्पिटल में नाथद्वारा थाना पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह मूल रूप से कोलकाता की रहने वाली है.
उसके पिता की मौत के बाद उसकी मां ने रोशन लाल से अहमदाबाद में शादी कर ली. वे अपनी माता और पिता के साथ उसके गांव में रहने लगी. आज से करीब 5 माह पहले उसकी मां और पिता मजदूरी करने मंडियाना पाउडर गिट्टी की फैक्ट्री में आए थे. वे तीनों फैक्ट्री में ही बने कमरे में रहते थे. साल 2018 में उसकी मां का ऑपरेशन हुआ तब उसके सौतेले पिता ने कई बार उसके साथ बलात्कार किया.
5 माह की गर्भवती हौने पर नाथद्वारा से उदयपुर रैफर किया. नाथद्वारा पुलिस ने बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच की और अनुसंधान पूर्ण कर पॉक्सो कोर्ट में अभियुक्त रोशन लाल के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया. राज्य सरकार और पीड़िता की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने 22 गवाह और 43 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए. सबूत के आधार पर न्यायाधीश पूर्णिमा गौड ने आरोपी रोशन लाल को मरते दम तक कठोर कारावास और ₹80000 जुर्माने की सजा से दंडित किया.