जयपुर: राजस्थान की गरीब आबादी को राहत का बड़ा फैसला लिया गया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला किया. गरीब भूखंडधारियों को अब अधिक लीज नहीं देनी होगी. EWS व एलआईजी वर्ग को अधिक लीज नहीं देनी होगी.
अब लीज राशि की गणना आरक्षित दर के अनुसार नहीं होगी. नगरीय विकास विभाग ने आदेश जारी कर बदलाव किया. भूमि निस्तारण नियम 1974 में बदलाव कर फार्मूला बदला.
भूखंड की लीज राशि की गणना का फार्मूला बदल दिया है. अब आवंटन दर अथवा आरक्षित दर का 110% जो भी कम हो, उस दर के अनुसार भूखंड की लीज राशि देनी होगी. EWS वर्ग को पहले 40% कम लीज राशि देनी होगी.