बांसवाड़ा: रोडवेज बस में बिना टिकट यात्री मामले में बड़ा फरमान सामने आया है. बस में बिना टिकट यात्री मिले तो परिचालक की 5 साल तक जिले से बाहर पोस्टिंग होगी. मुख्यालय जयपुर से निगम के कार्मिकों के लिए नई स्थानांतरण नीति जारी की गई.
चालक-परिचालक के स्थानांतरण को लेकर नई दिशा निर्देश जारी किए. तबादला होने के बाद संबंधित कार्मिक को उस स्थान पर 2 साल तक रहना होगा. कैंसर, किडनी, ट्रांसप्लांट, ओपन हार्ट सर्जरी ,डायलिसिस, लकवा, मानसिक स्वास्थ्य और जैसी गंभीर बीमारी के कार्मिक को प्राथमिकता मिलेगी.
#Banswara: रोडवेज बस में बिना टिकट यात्री मामले में बड़ा फरमान
— First India News (@1stIndiaNews) February 12, 2026
बस में बिना टिकट यात्री मिले तो परिचालक की 5 साल तक जिले से होगी बाहर पोस्टिंग, मुख्यालय जयपुर से निगम...#RajasthanWithFirstIndia @Dmbanswara pic.twitter.com/mHnoFGvVER
परिचालक तीन या उससे अधिक बिना टिकट यात्रा के प्रकरण में पाया गया, तो 5 साल तक दूसरे जोन में पोस्टिंग होगी. ड्यूटी पर शराब या मादक पदार्थ का सेवन या फिर स्टेपनी से कार्य करवाता है कड़ी सजा का प्रावधान है. कार्य कुशलता में लापरवाही पर 5 साल तक दूसरे जिले में पोस्टिंग होगी.