जयपुर: छात्रसंघ चुनाव पर रोक के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी गई. राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को कहा कि अगर वो याचिका को वापस नहीं लेंगे, तो कोर्ट इसे हर्जाने के साथ खारिज करेगा. इस पर याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका को वापस ले लिया.
जनहित याचिका को वापस लेने के आधार पर हाईकोर्ट ने खारिज की. सीजे एजी मसीह और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने आदेश दिए. याचिकाकर्ता शांतनु पारीक की जनहित याचिका को खारिज किया. अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसा प्रतीत होता है यह पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन नहीं होकर पब्लिकेशन इंटरेस्ट पिटीशन है.
अदालत के पूछने पर याचिकाकर्ता ने कहा कि वह वकील है,विधिक जागरुकता के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते रहते हैं. इस पर अदालत ने कहा कि यही तो समस्या है कि वह इसे पब्लिसिटी के तौर पर ले रहे हैं. छात्र अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं. उनको लगेगा तो वो हाईकोर्ट में याचिका पेश करेंगे.