जयपुरः मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा फैसला किया है. राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए फैसला किया है. कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी संवर्ग के सेवा नियमों संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दी है.
सीएम ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (राजपत्रित) सेवा नियम, 2024,कर्मचारी चयन बोर्ड (मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2024 का अनुमोदन किया है. सामान्य पात्रता परीक्षा नियम, 2022 में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है. ऐसे में बोर्ड के कार्मिक संवर्ग के चयन में सुगमता आएगी. बोर्ड के सशक्त व स्वतंत्र होने से पारदर्शी एवं समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित हो सकेगी.
पिछले 10 वर्षों में बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी संवर्ग के लिए सेवा नियम नहीं बनाए गए थे. यही कारण है कि स्वीकृति, भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता व वेतन भत्तों के निर्धारण कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाए.