नई दिल्लीः नई GST दर से पहले रिटेलरों को FMCG कंपनियां छूट दे रहीं है. खुदरा विक्रेताओं को 21 सितंबर तक भारी छूट की पेशकश की गई है. 22 सितंबर से देश में GST की नई दरें लागू हो जाएंगी. खुदरा विक्रेताओं को कंपनियां 4% से 20% के दायरे में रियायत दे रहीं है.
5% के दायरे में आ जाएंगी 18% और 12% स्लैब में शामिल कई वस्तुएं है शैंपू, टूथपेस्ट, साबुन, पावडर, हेयर ऑइल जैसी कई वस्तुएं इनमें शामिल है.