सरकारी अस्पतालों में गोल्डन ऑवर में मिलेगा नि:शुल्क उपचार ! भजनलाल सरकार के "जीवनदायिनी कदम" पर चिकित्सा विभाग के आदेश

सरकारी अस्पतालों में गोल्डन ऑवर में मिलेगा नि:शुल्क उपचार ! भजनलाल सरकार के "जीवनदायिनी कदम" पर चिकित्सा विभाग के आदेश

जयपुर : सरकारी अस्पतालों में गोल्डन ऑवर में नि:शुल्क उपचार मिलेगा. भजनलाल सरकार के "जीवनदायिनी कदम" पर चिकित्सा विभाग के आदेश हैं. दुर्घटना, ट्रोमा/पोलीट्रोमा बर्न केसेज, हार्ट अटैक, स्नैक बाइट, एनिमल बाइट, ऑबस्टेट्रिक इमरजेंसी, जहर के सेवन समेत "लाइफ थ्रेटनिंग" के प्रकरणों पर SOP जारी की है.

पीएचएस गायत्री राठौड़ ने राजकीय, राजमेश के मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, अधीक्षक, RUHS के कुलसचिव, सभी CMHO और पीएमओ के लिए SOP जारी की है. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का जिक्र करते हुए किसी मरीज का पेमेंट SOP में कहा गया है.

रजिस्ट्रेशन, पुलिस रिपोर्ट, या कोई अन्य औपचारिकता के अभाव में इलाज से इनकार नहीं किया जाए. फिर चाहे वो राजस्थान के बाहर का निवासी ही हो, उसका तत्काल उपचार शुरू किया जाए. इस खर्च को MAA योजना एवं अन्य बीमा योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि में से करने के निर्देश दिए हैं.