गो फर्स्ट भरेगा उड़ान, डीजीसीए ने शर्तों के साथ दी मंजूरी

नई दिल्लीः गो फर्स्ट एक बार फिर से उड़ान भरती नजर आएगी. एविएशन सेक्टर की रेग्यूलेटर डीजीसीए ने शर्तों के साथ गो फर्स्ट को उड़ान भरने की इजाजत दे दी है. डीजीसीए ने गो फर्स्ट के रिजॉल्युशन प्रोफेशनल शैलेद्र अजमेरा को पत्र लिखकर फैसले की जानकारी दी है. 

डीजीसीए ने बताया कि गो फर्स्ट ने 26 जून को फिर से ऑपरेशन शुरू करने को लेकर जो प्लान सौंपा था उसका अध्ययन किया गया है और उसे रेग्यूलेटर ने स्वीकार कर लिया है. डीजीसीए ने कहा कि गो फर्स्ट फिर से शर्तों के फ्लाइट ऑपरेशन को शुरू कर सकती है. 

कंपनी में बदलाव की जानकारी हमें उपलब्ध कराई जाए- डीजीसीए
गो फसर्ट को लेकर डीजीसीए का कहना हैं कि एयरलाइंस के पास एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट का हर समय होना बेहद जरुरी है. साथ ही ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाने वाला एयरक्रॉफ्ट उड़ान भरने के बेहतर हालत में होना चाहिए. बगैर हैंडलिंग फ्लाइट के कोई भी एयरक्रॉफ्ट का इस्तेमाल ऑपरेशन में नहीं किया जाना चाहिए. डीजीसीए ने कहा कि कंपनी में किसी बदलाव की जानकारी हमें उपलब्ध कराई जाए. 

डीजीसीए ने कहा कि शेड्यूल फ्लाइट ऑपरेशन हमारे से अप्रूवल के बाद शुरू की जा सकती है. साथ ही फ्लाट के टिकट की बिक्री भी डीजीसीए से इजाजत मिलने के बाद ही शुरू की जा सकेगी. डीजीसीए ने कहा कि रिजॉल्युशन प्रोफेशनल को समय समय पर डीजीसीए द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध करानी होगी.