जयपुर : केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. नेशनल हाईवे पर चलने वाले ओवरलोड वाहनों पर कड़ी कार्रवाई होगी. NH फीस (रेट निर्धारण और वसूली) नियम, 2008 के तहत नियम 10 में बड़ा बदलाव किया है.
जिससे अब ओवरलोडिंग पर निगरानी और भी सख्त हो जाएगी. अब टोल प्लाजा पर ही विशेष वजन मापने वाले उपकरण लगाए जाएंगे. इन उपकरणों के जरिए वाहन का कुल वजन (खाली वाहन + लोड) मापा जाएगा और उसी के आधार पर यह तय होगा कि वाहन ओवरलोड है या नहीं.
नए नियम में साफ किया गया है कि ओवरलोडिंग के मामले में ड्राइवर, मालिक या वाहन प्रभारी सभी की जिम्मेदारी तय होगी. इसके अलावा अन्य कानूनों के तहत भी कार्रवाई जारी रहेगी.