आतंकवाद के वित्त पोषण मामले में कश्मीरी कारोबारी की संपत्ति कुर्क

आतंकवाद के वित्त पोषण मामले में कश्मीरी कारोबारी की संपत्ति कुर्क

श्रीनगर : राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने आतंकवाद के वित्त पोषण मामले में सोमवार को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में कारोबारी जहूर अहमद शाह वटाली की संपत्ति कुर्क कर ली. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि एनआईए की एक टीम ने उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा क्षेत्र के बघाटपोरा और कछवारी गांवों में वटाली की अचल संपत्तियां कुर्क की.

अधिकारियों ने कहा कि संपत्तियों में वटाली के नाम पर पंजीकृत जमीन भी शामिल है. वटाली आतंकवाद के वित्त पोषण मामले में आरोपी है. उन्होंने बताया कि मई में नई दिल्ली स्थित विशेष एनआईए अदालत के एक आदेश के बाद संपत्तियों को कुर्क किया गया.

वटाली को एनआईए ने 2017 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था. एक निचली अदालत ने पिछले साल मई में वटाली और अन्य के खिलाफ, 2017 में जम्मू-कश्मीर में कथित आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों से जुड़े एक मामले में आरोप तय किए थे. वटाली पिछले साल फरवरी में जेल से बाहर आया और उसे चिकित्सकीय आधार पर नजरबंद किया गया. सोर्स भाषा