जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल है. करौली के नादौती क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं हटाने पर हाईकोर्ट सख्त है. हाईकोर्ट ने तहसीलदार और पटवारी को निलंबित करने के आदेश दिए.
बार-बार अदालती आदेश के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर दोनों को निलंबित किया. विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ विभागीय जांच पूरी होने तक दोनों को निलंबित रखने के आदेश दिए.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने आदेश दिए. रूप राज प्रजापत की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दीनदयाल शर्मा ने पैरवी की.
राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर:
-करौली के नादौती क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं हटाने पर हाईकोर्ट सख्त
-हाईकोर्ट ने तहसीलदार और पटवारी को निलंबित करने के दिए आदेश
-बार-बार अदालती आदेश के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर किया दोनों को निलंबित
-विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ विभागीय जांच पूरी होने तक दोनों को निलंबित रखने के आदेश
-कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने दिए आदेश
-रूप राज प्रजापत की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया आदेश
-याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दीनदयाल शर्मा ने की पैरवी