नई दिल्लीः राजस्थान सहित देशभर में न्यायिक सेवा के लिए फिलहाल अनुभव की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट का 1 वर्ष का अनुभव का नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा. 30 मार्च 2027 तक निकलने वाली भर्तियां अनुभव की बाध्यता से मुक्त रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने विस्तृत फैसले में स्पष्ट किया है.
इससे पहले न्यायिक भर्ती परीक्षाओं में सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य किया था. अभ्यास को आवश्यक बताते हुए 3 साल के प्रैक्टिस नियम को अनिवार्य किया था. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज बदलाव किया. नये आदेश के अनुसार प्रैक्टिस अनुभव 3 साल से घटाकर 1 वर्ष किया गया है. वहीं चुने गए कैंडिडेट्स को 1 साल की ट्रेनिंग व 1 साल की क्लर्कशिप सभी के लिए जरूरी होगी.